भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के खिलाफ वेलेंटाइन्स डे पर सिटीजन्स फॉर इक्वेलिटी का प्रदर्शन?

0
477

संवाददाता
नई दिल्ली: वैलेंटाइन्स डे के दिन जहां 14 फरवरी को पूरी दुनिया के प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के प्यार में खोए थे और मोहब्बत का जश्न मना रहे थे वहीं केंद्र सरकार की प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 को पुरुष विरोधी करारे देकर इसमें संशोधन की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। गौरतलब है कि गृह मामलों की संसदीय समिति ने भी इस धारा का एकतरफा करार दिया है।

यह अनोखा प्रदर्शन ‘सिटीजन्स फॉर इक्वेलिटी’ नाम की ओर से भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ़ विरोध में आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने भारत में सहमति से यौन संबंध के अपराधीकरण पर गंभीर चिंता जताई। प्रदर्शन कर रहे लोग इस मौके पर नारे भी लगा कि ‘वैलेंटाइन से पहले कानून जान लो, नहीं तो धारा 69 के तहत जेल जाओ’ और ‘हां का मतलब हां, ना का मतलब ना’ जैसे नारों के साथ सेक्शन 69 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

दरअसल, भारतीय न्याय संहिता नामक नई भारतीय दंड संहिता के तहत लाया गया यह कानून धोखे से सेक्स को अपराध मानता है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी महिला के साथ धोखे से शादी करने का वादा करके या बिना किसी इरादे के उसे नौकरी या पदोन्नति का वादा करके यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करके यौन संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह कानून पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने को भी अपराध मानता है। विरोध प्रदर्शन में सभी उम्र और लिंग के नागरिकों की सर्वसम्मत आवाज यह थी कि यह कानून भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक और दुरुपयोग की अत्यधिक संभावना है और इसलिए इसे इसके मौजूदा स्वरूप में वापस लेने की जरूरत है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे वे एक महिला के साथ सहमति से संबंध बनाने के बाद शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के गलत आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेकअप हो गया था। विरोध प्रदर्शन में शामिल कई एक्टिविस्ट्स ने कहा, “यह कानून मानता है कि अगर किसी महिला को शादी या नौकरी या पदोन्नति का वादा करके यौन संबंध के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उसके पास ‘ना’ कहने की शक्ति नहीं है, जबकि हर महिला ऐसा कर सकती है।”

जब पहले से ही बलात्कार कानूनों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, जहां शादी के झूठे वादे पर वर्षों की सहमति से बने मामलों को बलात्कार में बदल दिया जा रहा है। ऐसे में कानून निर्माताओं को इस तरह का कठोर कानून लाने से पहले कुछ जमीनी अध्ययन करना चाहिए था। कोई पुरुष कैसे साबित करेगा कि वह निर्दोष है और उसने किसी महिला से कोई वादा नहीं किया था और सेक्स पूरी तरह सहमति से हुआ था? रिश्ते में खटास आने पर ऐसे मामलों में शिकायतें काफी देरी के बाद की जाती हैं।

जाहिर है ऐसे में कानून सिर्फ महिला की बातों के आधार पर पुरुषों को सजा दे देगा। जब हम समाज में यह प्रचार कर रहे हैं कि “नहीं का मतलब ना” होता है तो महिलाओं को यह समझना चाहिए कि “हां का मतलब हां” होता है। यौन संबंध सिर्फ पुरुष की ही नहीं बल्कि महिला की भी जिम्मेदारी है। क्या अब हम यह कह रहे हैं कि किसी महिला के लिए किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाना बिल्कुल ठीक है अगर वह उसे नौकरी या पदोन्नति का वादा करता है और यह केवल तभी अपराध है जब वह वादा पूरा नहीं किया जाता है? यह कानून महिलाओं के प्रति भी बहुत अपमानजनक लगता है।”

प्रदर्शनकारियों ने कानून की कथित असंवैधानिकता को रेखांकित किया है, उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। व्यक्त की गई शिकायतों में सीमा की एक निर्दिष्ट अवधि की अनुपस्थिति, संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की कमी, सहमति संबंधों के भीतर समझदार इरादे में शामिल जटिलताओं, और पुरुषों की तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने संगठित आपराधिक गतिविधियों में वृ‌द्धि को उत्प्रेरित करने के लिए कानून की क्षमता के बारे में आशंकाएं जताई हैं, जिससे पर्याप्त जांच और संतुलन की कथित अनुपस्थिति पर जोर दिया गया है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि दिसंबर 2022 में, उड़ीसा हाई कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर सेक्स के लिए सहमति की वैधता निर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के स्वतः विस्तार की तर्कसंगतता पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया था। इस मामले में इसी तरह के आरोप में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति डॉ संजीव कुमार पाणिग्रही ने कहा, “इस मुद्दे पर कानून निर्माताओं की मंशा स्पष्ट है। बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग संबंधों को विनियमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाओं के पास एजेंसी है और वे अपनी पसंद से किसी रिश्ते में प्रवेश कर रही हैं।”

ऐसे में लगता है कि धारा 69 में कई मुद्दे हैं जो अनसुलझे रह गए हैं। सिटीज़न्स फॉर इक्वेलिटी द्वारा साझा किए गए डेटा में बताया गया है कि कुछ राज्यों में, शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के मामले दर्ज किए गए कुल बलात्कार के मामलों का 60-75 प्रतिशत हैं। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम है क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह सहमति से बने रिश्ते का मामला साबित होता है जो गलत हो गया है, जैसा कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अपने फैसलों में देखा है। हालाँकि, ऐसे सभी मामलों में, आरोपी को जमानत पर रिहा होने से पहले हमेशा लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। भले ही कभी शादी का कोई वादा न किया गया हो, फिर भी उस आदमी को बलात्कारी कहलाने की बदनामी झेलनी पड़ती है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे सालों तक मुकदमे का सामना करना पड़ता है।

संसदीय स्थायी समिति ने भी धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के संबंध में प्रमुख चिंताओं को चिह्नित किया है:

व्यक्तिपरकता व इरादा
व्यक्तिपरक स्वभाव और बदलते इरादों के कारण शादी के वादों को सत्यापित करने में कठिनाई।

गोपनीयता व स्वायत्तता
विवाह के वादों को व्यक्तिगत मामलों में घुसपैठ के रूप में विनियमित करने की आलोचना, जिससे गोपनीयता और स्वायत्तता प्रभावित होती है।

स्पष्टता का अभाव
विवाह के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वादों को परिभाषित करने में अस्पष्टता प्रवर्तन संबंधी विसंगतियों को जन्म देती है।

सांस्कृतिक व सामाजिक गतिशीलता
कानूनी दायित्वों से परे जटिलताओं की पहचान, सांस्कृतिक मानदंडों के महत्व पर जोर देना।

प्रवर्तन चुनौतियां
साक्ष्य प्रदान करने में बाधाएँ, विशेष रूप से मौखिक प्रतिबद्धताजी के लिए प्रवर्तन काठिनाइयां पैदा करती हैं।

लिंग गतिशीलता
लिंग पर संभावित असंगत प्रभावों और रूढ़िवादिता के सुदृढ़ीकरण पर चिंताएं।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कानून पर दोबारा विचार करने की मांग की। दिलचस्प बात यह है कि गृह मामलों की संसदीय समिति ने भी सरकार को धारा 69 के खिलाफ सलाह दी थी, क्योंकि शादी के बाद को साबित करना या अस्वीकार करना आसान बात नहीं है।

सिटिजेंस फॉर इक्वेलिटी ने समानता के लिए नागरिकों की ओर सरकार के सामने कई मांगें पेश की हैं:
1. कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाएं।
2. सजा को 7 साल से कम करें ताकि अपराध सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत कवर हो जाए और पुलिस स्वचालित रूप से आरोपी को गिरफ्तार न करे। उस व्यक्ति को भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने और जांच में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए।
3. सीमा की एक धारा लाएं ताकि सहमति से बने शारीरिक संबंध के 4-5 या 10 साल बाद रेप के मामले दर्ज न हों।
4. स्पष्टीकरण दे कि पहले से ही विवाहित महिला को शादी के झूठे वादे के तहत इस तरह की धारा लागू करने से रोका जाता है।
5. झूठे आरोप के खिलाफ एक विशेष धारा लाएं, जुर्माना और कारावास का प्रावधान करें।
6. इसे मौजूदा कानूनों के तहत धोखाधड़ी का अपराध बनाने पर विचार करें।
7. अनुभाग के भीतर दुरुपयोग खंड होना चाहिए।

कानून के खिलाफ शुरू की गई एक याचिका को Change.org पर 20 हजार से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। CITIZENS FOR EQUALITY की ओर से इस प्रदर्शन का आयोजन संस्था के दीपिका नारायण भारद्वाज, रूपेंशु प्रताप सिंह, ज्योति पांडे, सरोज और केडी झा की ओर से किया गया।

इसे भी पढ़ें – मोहब्बत हो गई जिनको… वे दीवाने “यहां” जाएं!